Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को चतरा के एसपी सुमित अग्रवाल सशरीर उपस्थित हुए। यह सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामला अख्तरी खातून द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे, जो मैट्रिक का परीक्षार्थी है, को पुलिस ने बिना किसी कानूनी आधार के हिरासत में रखा।
सुनवाई के दौरान पीड़ित अब्दुल हकीम भी अदालत में मौजूद रहा, जो पिछली तारीख पर उपस्थित नहीं हो सका था। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुमित अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट यह जानना चाहती है कि छात्र को किस आधार पर हिरासत में लिया गया और क्या पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया।
इससे पहले 26 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने चतरा के डीएसपी और टंडवा व लावालौंग थाना प्रभारी को भी तलब किया था। उस समय कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों के मोबाइल जब्त कर लिए थे और उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। साथ ही एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट देने को कहा गया था। बुधवार की सुनवाई में अदालत ने एसपी से कई सवाल पूछे, जिनमें हिरासत का आधार, केस डायरी की तैयारी और जरूरी दस्तावेजों की स्थिति शामिल है। कोर्ट ने सभी संबंधित कागजात जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
