हत्या के आरोपियों को झटका, कोर्ट ने जमानत से किया इनकार

Setback For Murder Accused: अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने मंगलवार को हत्या (Murder) के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों दानिश कुरैशी और मो. सऊद काजी की जमानत याचिका खारिज (Bail Petition Rejected) कर दी। दोनों आरोपी 26 अगस्त 2025 से जेल में बंद हैं।

क्या है पूरा मामला?

दोनों आरोपियों पर 41 वर्षीय महिला प्रमिला देवी की हत्या करने का आरोप है। यह घटना 24 अगस्त 2025 को तमाड़ थाना क्षेत्र में हुई थी। मामले में तमाड़ थाना कांड संख्या 100/2025 के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

क्यों खारिज हुई जमानत?

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है और Trial अभी शुरुआती चरण में है।

अदालत ने केस डायरी, Post Mortem Report और उपलब्ध तथ्यों की समीक्षा करने के बाद माना कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा।

इसी आधार पर दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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