भारत में चीनी CCTV कैमरों पर सख्ती, आज से लागू हुए नए सुरक्षा नियम

Chinese Cameras Ban India : भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आज यानी 1 अप्रैल से पूरे देश में Internet से जुड़े चीनी मूल के कैमरों पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। अब बिना तय सुरक्षा मानकों को पूरा किए कोई भी कंपनी भारत में ऐसे कैमरे नहीं बेच सकेगी।

क्यों लिया गया फैसला?

पिछले कुछ समय से ऐसी आशंकाएं सामने आ रही थीं कि विदेशी, खासकर चीनी कैमरों के जरिए Data चोरी हो सकता है। Reports में कहा गया कि इन कैमरों में मौजूद ‘बैकडोर’ सिस्टम के जरिए Data बाहर भेजा जा सकता है, जिससे सुरक्षा को खतरा है। इसी को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ाई है।

कंपनियों के लिए नए नियम

सरकार ने CCTV बनाने वाली कंपनियों के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं :

डेटा भारत में ही स्टोर होगा : कैमरों से जुड़ा सारा डेटा अब देश के भीतर ही रखा जाएगा। इसे विदेश में स्टोर करने की अनुमति नहीं होगी।

STQC सर्टिफिकेशन जरूरी : अब वही कैमरे बाजार में बिकेंगे जिन्हें सरकारी STQC लैब से सुरक्षा प्रमाणपत्र मिला होगा।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी देना अनिवार्य : कंपनियों को अपने कैमरों में इस्तेमाल होने वाले चिपसेट और सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी।

विदेशी कंपनियों पर असर

इस फैसले से चीन की बड़ी कंपनियों जैसे Hikvision और Dahua को झटका लग सकता है। इनके कई प्रोडक्ट नए नियमों पर खरे नहीं उतरते। अगर ये कंपनियां नियमों के अनुसार बदलाव नहीं करतीं, तो भारत में इनकी बिक्री रुक सकती है।

भारतीय कंपनियों को फायदा

सरकार का मानना है कि इससे ‘Make in India’ को बढ़ावा मिलेगा। CP Plus, Qubo, Prama और Matrix जैसे भारतीय ब्रांड्स को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि ये पहले से ही भारतीय मानकों का पालन कर रहे हैं।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप नया CCTV कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उस पर STQC और BIS सर्टिफिकेशन हो। बिना प्रमाणित और सस्ते कैमरों से बचें, क्योंकि भविष्य में उनकी सेवाएं बंद हो सकती हैं।

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