PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखने वालों के लिए नया नियम, अब सिलेंडर करना होगा सरेंडर

LPG Gas Cylinder: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भारत में रसोई गैस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, वे घरेलू LPG सिलेंडर का कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

14 मार्च से लागू हुआ नया नियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों के घर में पहले से PNG कनेक्शन है, उन्हें नया LPG कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की रिफिल सुविधा भी बंद कर दी जाएगी।

मिडिल ईस्ट तनाव का असर

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ रहा है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के कारण तेल और गैस आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है।
यह समुद्री मार्ग दुनिया की करीब 20 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम माना जाता है। इसी वजह से तेल और गैस आयात पर निर्भर देशों में आपूर्ति को लेकर दबाव बढ़ रहा है।

LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़े

भारत में LPG संकट के बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर लगभग 913 रुपये हो गई है।

अवैध भंडारण रोकने के लिए फैसला

सरकार का कहना है कि PNG और LPG दोनों कनेक्शन होने से गैस की आपूर्ति और वितरण में असमानता पैदा हो रही थी। कई जगहों पर अवैध भंडारण की शिकायतें भी सामने आई थीं।
इसी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह नया नियम लागू किया है।

एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आदेश

मंत्रालय ने इस फैसले को आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया है और इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत लागू किया गया है।

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