Ranchi : रांची में ईडी अधिकारियों के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने झारखंड सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी। यह सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की बेंच में हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद साफ कर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने 11 मार्च को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने जताई थी पुलिस कार्रवाई पर आशंका
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस व्यक्ति के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई, उसके खिलाफ पहले से ही दो आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह ईडी की जांच के दायरे में है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जल्दबाजी में की गई लगती है और संभव है कि यह उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हुई हो।
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