Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) से जुड़े प्रमोद गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे राहत देने से इनकार कर दिया। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनाया, जिसमें न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव शामिल थे।
एनआईए ने किया जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जमानत का कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने बताया कि प्रमोद गंझू पर लेवी वसूली और दहशत फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं और वह प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है।
तेतरिया गोलीकांड में भूमिका का आरोप
एनआईए के अनुसार तेतरिया गोलीकांड में भी प्रमोद गंझू की अहम भूमिका रही है। इस मामले में बालूमाथ थाना में कांड संख्या 234/20 दर्ज है।
अमन साहू गैंग से संबंध का दावा
जांच में यह भी सामने आया है कि प्रमोद गंझू का संबंध मृत गैंगस्टर अमन साहू से रहा है। वह पहले उसके गैंग के लिए काम करता था और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है।
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