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अवैध खनन से जुड़ी मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, CBI से मांगा जवाब

illegal Mining Related Deaths : झारखंड में अवैध खनन के कारण हुई मजदूरों की मौत के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

यह याचिका धनबाद जिले के अलग-अलग इलाकों में हुई घटनाओं से जुड़ी है, जहां अवैध खनन के दौरान मजदूरों की जान चली गई थी।

इस मामले में याचिकाकर्ता ने CBI जांच कराने और खनन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

CBI और राज्य सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई तय

सुनवाई के दौरान High Court ने CBI को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे मामले की स्थिति जानना जरूरी है। अब इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।

दो अलग-अलग घटनाओं को लेकर दायर की गई PIL

यह जनहित याचिका धनबाद के कुम्हार टोली स्थित राम कनाली इलाके में 5 सितंबर 2025 और बाघमारा के केसर गढ़ क्षेत्र में 22 जुलाई 2025 को हुई घटनाओं से जुड़ी है।

इन दोनों जगहों पर अवैध खनन के दौरान मजदूरों की मौत हो गई थी।

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हाईकोर्ट की बेंच में हुई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निखिल रंजन ने कोर्ट में पक्ष रखा, जबकि संदीप पांडेय ने यह जनहित याचिका दायर की है।

यह मामला अवैध खनन और मजदूरों की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण काफी अहम माना जा रहा है।

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