लातेहार में वाहनों में आगजनी और गोलीबारी मामले में हाईकोर्ट सख्त, NIA जांच में पाई गई संलिप्तता

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित तेतरियाखंड कोयला खदान के पास हुई आगजनी और हिंसा के मामले में सह-आरोपी आकाश कुमार रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

क्या है पूरा मामला

दरअसल 18 दिसंबर 2020 को तेतरियाखंड कोयला खदान के पास अज्ञात अपराधियों ने कई वाहनों में आग लगा दी थी। इस दौरान पुलिस पर गोलीबारी भी की गई, जिसमें चार नागरिक घायल हो गए थे। घटनास्थल से बम के अवशेष, कारतूस, खाली गैलन और धमकी भरे पर्चे बरामद किए गए थे, जिन पर प्रदीप गंजू के हस्ताक्षर बताए गए थे।

कई गंभीर धाराओं में दर्ज है केस

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307 समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया। बाद में इस केस की जांच National Investigation Agency (NIA) को सौंप दी गई थी।

आरोपी की संलिप्तता पाई गई

जांच के दौरान सह-आरोपी आकाश कुमार रॉय की इस घटना में संलिप्तता पाई गई। इसी आधार पर अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान NIA की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पक्ष रखा।

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