Uttar Pradesh Marriage Scheme: भारत में आज भी बेटियों की शादी में परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं। इससे कई परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत हर जोड़े को कुल 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 60,000 रुपये नकद, 25,000 रुपये के उपहार और 15,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिए जाते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि गरीब परिवारों की बेटियों के साथ-साथ विधवा और दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है। इससे परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम होता है।
कैसे करें योजना के लिए आवेदन
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन करना होगा। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा।
इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरनी होगी। फॉर्म पूरा भरने के बाद जरूरी दस्तावेज लगाकर संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
आप आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका या जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लोगों को शादी के समय इस योजना का लाभ दिया जाता है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए
- दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए
इस योजना की अच्छी बात यह है कि यह सभी समुदायों के पात्र लोगों के लिए खुली है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज देना अनिवार्य है।
- दूल्हा-दुल्हन की फोटो
- आधार कार्ड या वोटर आईडी
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- नवविवाहित दुल्हन की बैंक पासबुक
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
अगर आवेदक SC, ST या OBC श्रेणी से आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को आसान बनाना और आर्थिक बोझ कम करना है।

