Chief Election Commission of India: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 193 सांसदों द्वारा पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति ने प्रस्ताव के सभी पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सुरक्षित माना जा रहा है।
12 मार्च को राज्यसभा में पेश हुआ था प्रस्ताव
यह महाभियोग प्रस्ताव 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद सभापति ने मामले पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया। सभी प्रासंगिक पहलुओं और मुद्दों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया।
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत लिया गया फैसला
विचार के बाद सभापति ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और उनका कार्यकाल जारी रहेगा।

