NDA-CDS परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू, केंद्रों के आसपास सख्ती

NDA CDS Exam 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित NDA-NA 1 और CDS 1 परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर रांची प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

यह आदेश सदर SDM कुमार रजत द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार, यह फैसला रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन के निर्देश पर लिया गया है, ताकि परीक्षा बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।

12 अप्रैल को लागू रहेगा आदेश

प्रशासन ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 12 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी। यह नियम सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रभावी होगा।

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है –

* 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध
* Loudspeaker या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक
* हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध
* लाठी-डंडा और अन्य धारदार हथियार ले जाने पर रोक
* किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध

हालांकि, सरकारी कार्य में लगे कर्मियों और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।

कई परीक्षा केंद्रों पर रहेगी सख्ती

रांची के कुल 19 परीक्षा केंद्रों के आसपास यह आदेश लागू रहेगा। इन सभी जगहों पर दंडाधिकारी और Police बल की तैनाती की गई है।

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