Allu Arjun के व्यक्तित्व अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बिना अनुमति इस्तेमाल पर लगेगी रोक

Allu Arjun Personality Rights : दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अहम रुख अपनाया है। Court ने संकेत दिया है कि अभिनेता के नाम, फोटो और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा।

Justice Tushar Rao Gadela की बेंच ने अल्लू अर्जुन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से पेश वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल की तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर अश्लील और आपत्तिजनक Content तैयार किया जा रहा है।

वकील ने ‘फेक कॉल पुष्पा’ नाम के एक ऐप का भी जिक्र किया, जिसमें AI के जरिए अल्लू अर्जुन जैसे दिखने वाले व्यक्ति से बातचीत कराई जाती है। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी तरह का फर्जी कंटेंट बनाया जा सकता है।

वहीं, प्रतिवादी कंपनी Frankly Retail Private Limited की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिका की कॉपी मिलने के बाद संबंधित वेबलिंक हटा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कंपनी को तीन दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि Delhi High Court पहले भी कई प्रसिद्ध हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश दे चुका है। इनमें मोहनलाल, गौतम गंभीर, सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, काजोल, सलमान खान, अजय देवगन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय सहित कई अन्य नाम शामिल हैं।

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