शराब घोटाले का आरोपी अरविंद सिंह ने SC में लगाई अग्रिम जमानत की अर्जी

Ranchi/New Delhi : झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले उनकी याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने 16 अप्रैल को अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

बताया जा रहा है कि इस मामले में अरविंद सिंह की भूमिका लाइजनर की थी, जो शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच संपर्क का काम करता था। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) लंबे समय से अरविंद सिंह की तलाश कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार बताया जा रहा है। एसीबी ने पूछताछ के लिए उसे तीन बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन वह अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है।

इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल एसीबी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

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