गोड्डा होमगार्ड बहाली पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक, रिजल्ट जारी नहीं होगा

Jharkhand High Court stays Godda Home Guard Recruitment: झारखंड के गोड्डा जिले में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पर Jharkhand High Court ने अंतरिम रोक लगा दी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक बहाली का अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

कोर्ट का अहम आदेश

जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

इस आदेश के बाद बहाली प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटक गई है।

याचिका में उठाए गए सवाल

यह याचिका सिकंदर मुर्मू द्वारा दायर की गई है, जिसमें गोड्डा जिले में जारी Home Guard बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

प्रतिवादियों को नोटिस

अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे मामले में अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल करें, ताकि सभी पक्षों को सुनकर आगे फैसला लिया जा सके।

चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। तब तक भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।

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