New Delhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म एक्टर अर्जुन कपूर को के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उनके नाम, फोटो और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।
गूगल और मेटा को दिए निर्देश
जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने गूगल (Google) और मेटा प्लेटफॉर्म्स (Meta Platforms) को निर्देश दिया है कि वे अभिनेता से जुड़े अनधिकृत कंटेंट को हटाएं। साथ ही ऐसे अकाउंट्स की पूरी जानकारी भी कोर्ट को उपलब्ध कराने को कहा गया है, जो इस तरह का कंटेंट साझा कर रहे हैं। कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कुछ कंटेंट केवल व्यंग्य के रूप में हैं। अदालत ने साफ कहा कि कई मामलों में अभिनेता के नाम और पहचान का इस्तेमाल अश्लील और गलत तरीके से किया गया है, जिसे रोका जाना जरूरी है।
पहले भी कई हस्तियों को मिली राहत
हाईकोर्ट इससे पहले भी कई चर्चित हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे आदेश दे चुका है। इनमें तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर नाम शामिल हैं।

