झारखंड HC का फैसला, शराब कारोबारी नवीन केडिया को मिली सशर्त जमानत

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़े मामले में आरोपी और छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।

अदालत ने आदेश दिया है कि नवीन केडिया को निचली अदालत में पांच लाख रुपये का Bail Bond जमा करना होगा। साथ ही उन्हें कई शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें पासपोर्ट जमा करना, निकट रिश्तेदार को जमानतदार बनाना, मोबाइल नंबर और Email id उपलब्ध कराना तथा जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होना शामिल है।

दोनों पक्षों की दलीलें

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवाशीष भारूका ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि FIR में नवीन केडिया का नाम नहीं है और जिस समय शराब की आपूर्ति की गई थी, उस समय वे कंपनी के निदेशक भी नहीं थे। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

वहीं, अभियोजन पक्ष (SB) ने जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि शराब घोटाले में नवीन केडिया की संलिप्तता है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था।

मामले का पृष्ठभूमि

Naveen Kedia पर आरोप है कि पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में घटिया गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति की गई थी। इस मामले में उन्हें 7 जनवरी को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। बाद में 9 जनवरी को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

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