अब आधार नहीं होगा जन्मतिथि का दस्तावेज, UIDAI ने जारी किया बड़ा अपडेट

UIDAI: आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। UIDAI के मुताबिक, आधार कार्ड आपकी पहचान साबित करता है, लेकिन यह जन्मतिथि का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है।

UIDAI ने एजेंसियों को भेजा लेटर

UIDAI ने यह जानकारी आधार यूजर एजेंसियों (AUA) और ई-केवाईसी यूजर एजेंसियों (KUA) को भेजे गए एक पत्र में दी है। इस पत्र में कहा गया है कि आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान का वैध प्रमाण है, लेकिन इसमें दर्ज जन्मतिथि को आधिकारिक जन्म प्रमाण नहीं माना जा सकता।

क्यों नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ

UIDAI ने बताया कि आधार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है, न कि उसकी सही जन्मतिथि तय करना। आधार में जन्मतिथि यूजर द्वारा नामांकन या अपडेट के समय दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज होती है। यह जानकारी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर भी हो सकती है।

कई मामलों में अनुमानित जन्मतिथि होती है दर्ज

अगर किसी व्यक्ति के पास जन्मतिथि का वैध दस्तावेज नहीं होता, तो उम्र घोषित या अनुमानित रूप में दर्ज की जाती है। ऐसे मामलों में व्यक्ति अपनी उम्र बताता है और सिस्टम उसके आधार पर जन्म वर्ष तय करता है। फिर जन्मतिथि डिफॉल्ट रूप से उस साल की 1 जनवरी दर्ज कर दी जाती है। इसी वजह से आधार को जन्मतिथि का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

सिर्फ पहचान की पुष्टि होती है

UIDAI ने यह भी साफ किया कि आधार कार्ड सिर्फ यह पुष्टि करता है कि कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति वही है जिसने अपने बायोमेट्रिक और डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था। ऑथेंटिकेशन के दौरान सिर्फ पहचान की जांच होती है, जन्मतिथि जैसी दूसरी जानकारियों का अलग से वेरिफिकेशन नहीं किया जाता।

एजेंसियां जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकती हैं

UIDAI ने कहा कि AUA और KUA जैसी एजेंसियां अपने नियमों के अनुसार तय कर सकती हैं कि जन्मतिथि से जुड़े कामों में आधार का उपयोग करना है या नहीं। कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए आधार का इस्तेमाल कैसे होगा, यह संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकार और दूसरी एजेंसियां तय करती हैं।

पहचान और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य रहेगा आधार

UIDAI ने दोहराया कि आधार कार्ड के सभी रूप—फिजिकल कार्ड, ई-आधार, मास्क्ड आधार, ऑफलाइन XML और QR कोड—पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य हैं। लेकिन जन्मतिथि के आधिकारिक प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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