हाईकोर्ट से निलंबित IAS विनय चौबे को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

Ranchi : करीब 11 महीने से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में हुई। इस केस में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। यह मामला हजारीबाग में विनय चौबे के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस मामले में एसीबी ने कांड संख्या 11/2025 दर्ज किया है।

एसीबी ने किया जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया। वहीं, बचाव पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखीं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी।

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