धनबाद नगर निगम में हथियारों पर सख्ती, बिना अनुमति प्रवेश पर रोक

Dhanbad : बिहार के सुल्तानगंज में नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक अभियंता की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद धनबाद नगर निगम ने सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब निगम कार्यालय परिसर में हथियार लेकर प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नगर निगम के आदेश के अनुसार, नगर आयुक्त, सरकारी सुरक्षा कर्मी, मेयर और डिप्टी मेयर के अधिकृत बॉडीगार्ड को ही हथियार लेकर प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह निजी सुरक्षाकर्मी ही क्यों न हो, हथियार लेकर अंदर नहीं जा सकेगा।

बाहर जमा करने होंगे हथियार

निगम प्रशासन ने साफ किया है कि सभी आगंतुकों को अपने हथियार कार्यालय परिसर के बाहर ही जमा करने होंगे। इस नियम का उद्देश्य परिसर में सुरक्षा और शांति बनाए रखना है। नगर निगम में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में हथियारों की मौजूदगी से खतरा बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

हथियारों

सभी तरह के हथियारों पर लागू नियम

जारी निर्देश के मुताबिक, यह नियम सभी प्रकार के हथियारों पर लागू होगा। हालांकि, धार्मिक परंपरा के तहत धारण किए जाने वाले सिखों के कृपाण को इस आदेश से छूट दी गई है।

 

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