New Delhi : सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें राहत दी। खंडपीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां शामिल थे। अदालत ने विनय चौबे को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।
शर्तों के साथ मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे देश नहीं छोड़ेंगे और मामले से जुड़े गवाहों से दूरी बनाए रखेंगे। इन शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी गई है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी बेल
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
ACB केस में दर्ज है मामला
यह मामला एसीबी द्वारा दर्ज केस से जुड़ा है। पिछले वर्ष अगस्त में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ACB ने कांड संख्या 9/2025 के तहत केस दर्ज कर विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
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