Supreme Court India : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महिला वकील पर उसके पति द्वारा कथित हमले के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच एक वरिष्ठ महिला अधिकारी एसीपी या डीसीपी रैंक को सौंपने का निर्देश दिया है।
यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिया। अदालत ने जांच अधिकारी से यह भी जांच करने को कहा कि किन परिस्थितियों में तीन अस्पतालों ने पीड़िता को भर्ती करने से मना कर दिया।
अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि शिकायत के अनुसार पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग उसके दो नाबालिग बच्चों को अपने साथ ले गए हैं और उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कोर्ट ने Policer को बच्चों का जल्द पता लगाने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त Solicitor Generalऐश्वर्या भाटी ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही मुख्य आरोपी पति को 25 और 26 अप्रैल की रात गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी मनोज कुमार, जो सोनिया विहार का निवासी है, को खजूरी खास इलाके से गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि उसने 22 अप्रैल को अपनी 38 वर्षीय पत्नी पर चाकू से हमला किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से जांच की status report जल्द प्रस्तुत करने को कहा है।

