Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने ISIS के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। जांच एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की छापेमारी में आरोपी के पास से भड़काऊ और कट्टरपंथी सामग्री बरामद हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि वह सोशल मीडिया के जरिए ISIS से जुड़े साइबर समूह चलाता था और इनके माध्यम से प्रचार-प्रसार करता था।
आरोप है कि उमर बहादुर युवाओं को भड़काने और उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का काम कर रहा था। वह कथित तौर पर आतंकवादी विचारधारा से जुड़े वीडियो और सामग्री भी साझा करता था। मिली जानकारी के अनुसार, उसे 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र के खजुरी दावड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी मुख्य आरोपी फैजान अंसारी के खुलासे के बाद हुई थी।
इस मामले में मुख्य आरोपी फैजान अंसारी की जमानत याचिका भी पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। बताया जाता है कि फैजान अंसारी लोहरदगा का रहने वाला है और पढ़ाई के दौरान वह आतंकवादी संगठन से प्रभावित हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि वह लंबे समय से संगठन के संपर्क में था और डार्क नेट के जरिए अन्य सदस्यों से जुड़ा हुआ था। फिलहाल दोनों आरोपियों को जमानत नहीं मिली है और मामले की आगे की सुनवाई जारी है।

