RBI ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द किया, अब नहीं कर सकेगा बैंकिंग कारोबार

Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को Paytm Payments Bank Limited Paytm Payments Bank Limited का लाइसेंस रद्द कर दिया। RBI ने यह फैसला बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लगातार नियमों की अनदेखी और गंभीर गड़बड़ियों के चलते लिया है। बताया गया है कि बैंक पर डेटा सुरक्षा उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ काम करने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए थे। इसी वजह से RBI ने सख्त कदम उठाया।

अब तुरंत बंद होगा बैंकिंग कारोबार

RBI के इस फैसले के बाद Paytm Payments Bank Limited को तत्काल प्रभाव से बैंकिंग कारोबार करने से रोक दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। ग्राहक अब अपने Paytm Payments Bank खाते या वॉलेट में नए पैसे जमा नहीं कर पाएंगे और न ही नई राशि जोड़ सकेंगे।

ग्राहकों के पैसे को लेकर RBI ने क्या कहा

RBI ने साफ किया है कि वाइंडिंग-अप प्रक्रिया के दौरान बैंक के पास अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद है। यानी ग्राहकों के पैसे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के पास भुगतान करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं।

पहले से चल रही थी कार्रवाई

यह फैसला अचानक नहीं आया है। RBI काफी समय से Paytm Payments Bank पर नजर रखे हुए था। इससे पहले भी नए ग्राहक जोड़ने और डिपॉजिट स्वीकार करने पर रोक लगाई जा चुकी थी। RBI की कार्रवाई 2022 में शुरू हुई थी, जब बैंक पर पहली बार कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं।

2024 में और सख्त हुई निगरानी

2024 में गवर्नेंस, कंप्लायंस और ऑपरेशंस को लेकर बार-बार गंभीर चिंताएं सामने आईं। इसके बाद RBI ने बैंक पर और सख्त प्रतिबंध लगाए। रेगुलेटर का कहना है कि बैंक का कामकाज डिपॉजिटर्स और जनहित के खिलाफ था और मैनेजमेंट का रवैया भी ग्राहकों के हितों के लिए नुकसानदायक माना गया।

लंबी रेगुलेटरी प्रक्रिया का आखिरी कदम

RBI का यह फैसला Paytm Payments Bank को बंद करने की दिशा में लंबे समय से चल रही रेगुलेटरी प्रक्रिया का आखिरी बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बैंक पूरी तरह से बैंकिंग सेवाओं से बाहर हो गया है और आगे केवल वाइंडिंग-अप प्रक्रिया ही पूरी की जाएगी।

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