West Bengal Politics : पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। Governor RN Ravi ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत 7 मई 2026 से राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया गया है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि विधानसभा का कार्यकाल 7-8 मई के आसपास समाप्त हो रहा है, इसलिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम को जनादेश नहीं बल्कि “साजिश” बताया था।
राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। इस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रियों का पद राज्यपाल की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद भाजपा को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 दो चरणों में आयोजित हुए थे। 20 अप्रैल और 27 अप्रैल को मतदान कराया गया था, जबकि 4 मई को मतगणना हुई। चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए राज्य की सत्ता में बड़ी जीत दर्ज की।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 207 सीटें मिलीं। वहीं तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली।
चुनाव में हार के बावजूद ममता बनर्जी के Resign नहीं देने और चुनाव परिणाम पर सवाल उठाने के बाद राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई थी। इसके बाद राज्यपाल ने कैबिनेट को बर्खास्त करने और विधानसभा भंग करने का फैसला लिया।
