झारखंड हाईकोर्ट में रिक्त पदों पर सुनवाई, 1 अप्रैल को अगली तारीख तय

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं में खाली पदों को भरने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि इस मुद्दे पर 25 मार्च को CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित की।

याचिकाकर्ता राजकुमार की ओर से अधिवक्ता वीपी सिंह ने पक्ष रखा, जबकि कोर्ट में जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी। इससे पहले 18 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ होती हैं और इनमें पद खाली रहने से कामकाज प्रभावित होता है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि सभी रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि नियुक्ति में और देरी हुई तो वह कड़े आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि झारखंड में लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय से खाली हैं।

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