Ranchi/Chatra : झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिले के इटखोरी में संचालित नकली विदेशी शराब फैक्ट्री मामले के मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि यह मामला लोगों की सेहत से जुड़ा है और इस तरह के गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या छूट नहीं दी जा सकती।
छापेमारी में हुआ था खुलासा
गौरतलब है कि 24 जनवरी 2026 को चतरा पुलिस ने इटखोरी थाना क्षेत्र के गुल्ली पार गढ़ा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया था। छापेमारी के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब से भरी एक गाड़ी जब्त की गई थी। मौके से पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार राणा के अलावा नितेश यादव, संजय कुमार यादव, शौर्य कुमार दांगी, सतीश कुमार रजक और टिंकू रविदास शामिल हैं।
बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ढक्कन, स्टीकर, खाली बोतलें, प्लास्टिक ड्रम और तरल पदार्थ समेत कई सामान बरामद किए थे। इससे अवैध फैक्ट्री चलने की पुष्टि हुई थी। जांच में सामने आया कि नकली शराब को सिग्नेचर, ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंजर जैसे ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा था।

